Thursday, 1 December 2016

BREAKING: RBI ने किया बड़ा ऐलान - अब हर डिपोजिट पर लगेगा 60% टेक्स, अब आम लोगो को...पढ़े पूरी खबर

नोटबंदी के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि वह ढाई लाख रुपये तक अकाउंट में जमा कराने वाले लोगों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखेगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इनकम टैक्स अधिकारियों को अप्रैल से अब तक बैंकों में जमा होने वाले हर कैश डिपॉजिट पर नोटिस जारी करने और उन पर 60 पर्सेंट टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल सकता है।


इनकम टैक्स ऐक्ट में किए गए हालिया संशोधन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने रुपये तक के कैश डिपॉजिट पर स्क्रूटनी हो सकती है।

- एक अप्रैल के बाद जिन स्मॉल डिपॉजिटर्स ने अपने खाते में 2-4लाख रुपये जमा कराए होंगे उनकी स्क्रूटनी हो सकती है।

- प्रस्तावित संशोधन को देखने से ऐसा लगता है कि जिन लोगों के घर में थोड़ा कैश रखा हुआ था, अगर वह उसके सोर्स के बारे में नहीं बता पाते हैं तो उनको उनको उस पर 60 पर्सेंट टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस अहम मुद्दे पर सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है।

- जिस डिपॉजिटर को नोटिस मिलेगा, उसे बताना होगा कि उनके पास वह कैश कहां से आया।
- कानून में बदलाव इसलिए किया गया है कि उस कैश डिपॉजिट पर ज्यादा टैक्स वसूल किया जा सके, जिसके सोर्स के बारे में डिपॉजिटर पक्के तौर कुछ बता ना पाए।


- जिन खातों में पिछले 12 महीनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उनसे सिर्फ 25 पर्सेंट रकम निकालने की शर्त रखी जा सकती है।

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